दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ने के चलते ग्रैप- 4 का प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसकी वजह से उत्तराखंड की बीएस- 4 श्रेणी की 194 डीजल बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही थी. अब दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर कम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप- 4 के प्रतिबंध को हटा दिया है. दरअसल, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को ग्रैप- 4 प्रतिबंध को हटाने की अनुमति दे दी है. ऐसे में उत्तराखंड की 194 बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिल गई है. इसके लिए परिवहन निगम के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार से बातचीत की थी. दिल्ली सरकार से हरी झंडी मिलने पर आज से इन बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है.
दरअसल, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने की वजह से 20 दिन पहले दिल्ली सरकार ने बीएस- 4 श्रेणी की डीजल बसों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था. इस वजह से उत्तराखंड की 194 बीएस- 4 बसों का संचालन बंद हो गया था. सिर्फ 310 बसों का संचालन दिल्ली रूट पर किया जा रहा था. बसों की संख्या कम होने के चलते यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम को राहत मिली है. बता दें कि, ग्रैप- 4 के प्रावधानों के तहत ही बीएस-4 बसों पर रोक लगायी गयी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को इस बाबत आदेश दिए हैं कि अगर एक्यूआई 401 के ऊपर जाता है तो ग्रैप- 3 और अगर एक्यूआई 450 के पार हो जाता है तो ग्रैप- 4 के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. हालांकि, दिल्ली में अभी भी ग्रैप- 2 का प्रतिबंध लागू रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड के तमाम डिपो में पिछले 20 दिनों से खड़ी परिवहन निगम की 194 बसों को दिल्ली भेजना शुरू कर दिया है.
उत्तराखंड के परिवहन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रैप- 4 के तहत लगाए गए बीएस- 4 की बसों का प्रतिबंध हट गया है. ऐसे में दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित आईएसबीटी के लिए उन बसों का संचालन दोबारा शुरू किया गया है, जो ग्रैप- 4 के दायरे में आ रही थीं.