चारधाम यात्रा: रात 10 बजे के बाद वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध, नए नियम किए लागू

चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए गढ़वाल मंडल प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त, गढ़वाल मंडल के निर्देशानुसार चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्री एवं मालवाहक वाहनों के संचालन के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।

जारी निर्देशों के अनुसार चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहन केवल प्रातः 4:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे। निर्धारित समय के बाहर वाहन संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

आयुक्त ने सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों को निर्देशित किया है कि वे तय समय के अनुसार ही अपने वाहनों का संचालन करें। यदि कोई वाहन चालक या स्वामी निर्धारित समय का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे वाहन चालकों पर रात्रिकालीन अथवा निर्धारित समय के विपरीत वाहन संचालन के लिए दबाव न बनाएं। यह व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा, दुर्घटनाओं की रोकथाम और यात्रा मार्गों पर बेहतर यातायात प्रबंधन के उद्देश्य से लागू की गई है।

प्रशासन ने कहा है कि जनहित एवं यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित पक्षों से निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है। चारधाम यात्रा 2026, चारधाम यात्रा नियम, चारधाम यात्रा वाहन संचालन समय, गढ़वाल मंडल आयुक्त, उत्तराखंड चारधाम यात्रा, चारधाम यात्रा अपडेट, चारधाम रूट ट्रैफिक नियम, उत्तराखंड समाचार, यात्री सुरक्षा, मोटर वाहन अधिनियम।

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