मसूरी में राजमार्ग संख्या 707ए (त्यूनी-चकराता-मसूरी-बाटाघाट) के कि०मी० 162 पर होटल देवलोक के निकट स्थित प्रतिधारक दीवार के क्षतिग्रस्त होने की घटना के संबंध में जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर संयुक्त मजिस्टेªट राहुल आनंद ने अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मसूरी; प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली मसूरी; सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण; अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग डोईवाला तथा जिला खान अधिकारी देहरादून/प्रतिनिधि के साथ संयुक्त निरीक्षण किया।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित संपत्ति नगर पालिका अभिलेखों में 349.50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अनीता थलवाल, सुनिता धनई एवं सतीश गोयल के नाम दर्ज है। जिनको एमडीडीए द्वारा आवासीय मानचित्र के माध्यम से भूतल पर 178.85 वर्ग मीटर एवं कुल 420.66 वर्ग मीटर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृति राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद मसूरी, जल संस्थान मसूरी, उप वन संरक्षक मसूरी वन प्रभाग, तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं जियोटेक्निकल जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दी गई थी।
स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे से 4.82 मीटर एवं मध्य रेखा से 10.07 मीटर दूरी पर अनुमन्य था। टीम द्वारा निरीक्षण में पाया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा जेसीबी/एक्सकेवेटर से राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर अवैध खनन किया गया तथा स्वीकृत मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप स्थल पर पूर्व से जमा मलबे का भूस्खलन हुआ, जिससे मार्ग की प्रतिधारक दीवार पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई तथा यातायात हेतु मार्ग असुरक्षित हो गया है।